अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजरायल को गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने का आदेश दिया
गुरुवार को जारी एक फैसले में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों ने मांग की कि इजरायल गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की डिलीवरी की सुविधा के लिए आवश्यक उपाय करे।
अदालत ने अपने नए फैसले में रेखांकित किया कि, दक्षिण अफ्रीका के अनुरोध के बाद, इजरायल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी सेना गाजा में फिलिस्तीनियों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य को न करे, और उसे इस क्षेत्र के निवासियों को आवश्यक खाद्य आपूर्ति की शीघ्र प्रविष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, इजरायल को निर्देश दिया गया है कि वह अदालत को एक महीने के भीतर अपने निर्णयों को लागू करने के लिए लिए लिए लिए गए सभी उपायों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट प्रदान करे। अदालत ने जोर देकर कहा कि गाजा में फिलिस्तीनी व्यापक अकाल के बीच कठिन जीवन की स्थिति का सामना कर रहे हैं। "हम ध्यान दें कि गाजा में फिलिस्तीनी न केवल अकाल के खतरे का सामना कर रहे हैं, बल्कि यह कि अकाल पहले से ही उभरा है", अदालत ने कहा। संबंधित टिप्पणियों में, दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने संकेत दिया कि "फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार का समर्थन करने का सबसे प्रभावी तरीका नरसंहार निवारण उपायों के माध्यम से है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है।" मानवतावादी न्याय परिषद ने गुरुवार को जारी किए गए अपने नए फैसले पर टिप्पणी में कहा कि इजरायल की सेना को रमजान के बाद एक महीने में अपने फैसले को लागू करने के लिए सभी उपायों का विस्तार से विवरण देना बंद कर देगी। इसके अलावा, इजरायल के राष्ट्रपति हार्मोन हॉपकिंस और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिषद द्वारा जारी किए गए अपने फैसले के बाद एक महीने में जारी किए गए 6580, इजरायल के लिए एक रिपोर्ट में जारी किए गए हैं, हालांकि, एक महीने के दौरान एक महीने के दौरान एक महीने में अपने फैलने से पहले जारी किए गए अपने फैसले को लागू करने के दौरान अपने फैलागू के सभी उपायों का विस्तार से पहले, गाजा में, इजरायल के लिए अपने फैलाए, "अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा सहायता के लिए
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